सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या को अदालत की अवमानना के मामले में चार महीने की कैद और ₹2000 के जुर्माने की सजा सुनाई।

जस्टिस उदय उमेश ललित, एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

पीठ ने माल्या को चार सप्ताह के भीतर ब्याज सहित 40 मिलियन अमरीकी डालर जमा करने का भी निर्देश दिया, ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी