गोलाघाट जिले के हातिसुकिया गांव में सुवर,सुवर के मांस,सुवर के आहार तथा अन्य सुवर के मांस से तैयार की जाने वाली सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबंध

गोलाघाट 31 अगस्त गोलाघाट जिले के पूर्वी विकास खंड के अधीन हातिसुकिया गांव निवासी एक व्यक्ति के सूअर फर्म में हो रही सूअरों के अस्वभाविक मौत का कारण अफ्रीकन स्वाइन फीवर होना सुनिश्चित होने पर गोलाघाट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज गोलाघाट अतिरिक्त जिला दण्डाधिश कुलदीप हाजरिका ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत इन निषेधाज्ञाओं को जारी करते हुए। असम सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत हातिसुकिया गांव को अफ्रीकी स्वाइन फीवर के केंद्र के रूप में घोषित कर दिया है। इस परिपेक्ष्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर को फैलने से रोकने के लिए गांव के एक कि.मी. के दायरे में सूअर, सूअर का मांस, सुअर का चारा और अन्य सूअर के मांस उत्पादित सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, सूअर, सूअर के मांस, सुअर का चारा और अन्य सूअर के मांस वाले उत्पादों का आदान-प्रदान बोरकछारी गांव (संक्रमित क्षेत्र) से असंक्रमित क्षेत्रों में प्रतिबंधित है। सुअरों को कचरा खिलाना प्रतिबंधित है। इस आदेश को तत्काल प्रभावी किया गया है। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले दोषी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई किये जाने का सख्त निर्देश दिए गए हैं।