दिनांक 2.1.2025 को फरियादी/पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाना इन्द्रगढ में उपस्थित होकर इस आशय कि रिपोर्ट पेश की कि उक्त दिनांक को सुबह लगभग 7:00 बजे की बात है मैं मकान के बरामदे में साफ सफाई कर रही थी मैं अकेली थी तभी वहां पर हमारे गांव का अभियुक्त लोकेश अचानक मकान में आया और मेरा हाथ पड़कर मुझे कमरे के अंदर ले जाने लगा तो मैं जोर-जोर से चिल्लाई उधर से मेरे चाचा फ्रेश होने जा रहे थे मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे चाचा मकान के अंदर आए और देखा तो लोकेश मुझे छोड़कर भागने लगा तभी मेरे चाचा के हाथ में अभियुक्त का मफलर आया और अभियुक्त मुझे स्कूल जाते समय भी परेशान करता था उक्त तहरीर रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना इन्द्रगढ ने प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया उक्त प्रकरण में आज दिनांक 16.05.2025 को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 1 बूंदी के न्यायाधीश महोदय श्री बन्ना लाल जाट ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त लोकेश पुत्र खाना निवासी आमली खेड़ा थाना इंदरगढ़ जिला बूंदी राजस्थान को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 30000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया उक्त प्रकरण की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने 9 गवाह एवं 17 दस्तावेज प्रदर्श कराये