जिला बालोतरा में महिला पुलिस थाना की स्थापना।
स्थानीय विधायक डॉ अरूण चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक बालोतरा ने फीता काटकर किया उद्घाटन।
अब महिला अपराधों पर लगेगी लगाम होगा त्वरित अनुसंधान।
श्री हरी शंकर आईपीएस, पुलिस अधीक्षक जिला बालोतरा ने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं के प्रति संवेदनशील है। इसी दिशा में, बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की क्रियान्विति के क्रम में नवसृजित जिला बालोतरा में महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए सुरक्षित और सुलभ वातावरण प्रदान करने तथा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का त्वरित अनुसंधान कर निवारण करने हेतु महिला पुलिस थाना की स्थापना की गई है।
इसका उद्घाटन आज, दिनांक 02.04.2025 को जिला पुलिस अधीक्षक बालोतरा एवं स्थानीय विधायक डॉ. अरुण कुमार चौधरी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस विशेष अवसर पर श्री गोपालसिंह भाटी आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा, श्री सुशील मान आरपीएस, वृताधिकारी बालोतरा, श्री चैलसिंह निपु. थानाधिकारी बालोतरा, श्री लूणाराम उनि. थानाधिकारी महिला थाना, श्री चन्द्रसिंह उनि. थानाधिकारी जसोल सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
महिला थाना का उद्देश्यः महिला थाना बालोतरा का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की शीघ्र और प्रभावी रोकथाम करना और इनसे जुड़े मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करना है। महिला पुलिस थाना महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थल प्रदान करेगा, जहां वे अपनी शिकायतों को आसानी से दर्ज करवा सकेंगी।
ज्ञात रहे कि राजस्थान सरकार की बजट वर्ष 2024-25 में जिला बालोतरा में महिला पुलिस थाना खोले जाने की घोषणा के तहत संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति पर महिला थाने का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण जिला बालोतरा तथा मुख्यालय बालोतरा शहर निर्धारित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई। महिला पुलिस थाना बालोतरा का मुख्यालय बालोतरा शहर में स्थित होगा। वर्तमान में अस्थाई रूप से बालोतरा शहर के वार्ड संख्या 27 में स्थित नेहरू पार्क के सामुदायिक भवन में संचालित होगा।
महिला पुलिस थाना की कार्यक्षेत्र और दायित्वः महिला पुलिस थाना बालोतरा का कार्यक्षेत्र महिलाओं
के खिलाफ होने वाले सभी गंभीर अपराधों के मामलों की जांच करना, जिसमें हत्या, दहेज हत्या, अपहरण, बलात्कार, छेडछाड़ और अन्य अपराध शामिल हैं।
महिला पुलिस थाना निम्नलिखित अपराधों के मामलों में जांच और अनुसंधान करेगाः-
01. भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत महिलाओं के खिलाफ किए जाने वाले अपराध ।
02. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय अपराध।
03. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दंडनीय अपराध ।
04. महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के प्रयास या दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय अपराध ।