बालोतरा, 19 मार्च। 18 मार्च को परियोजना खण्ड बालोतरा के अधिकारियों की अवैध रूप से पाइप लाइनो से पानी चोरी करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही हेतु 2 टीमें बना कार्यवाही की गई।
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियंता ने बताया कि पहली टीम में बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों के साथ बागुण्डी खेड़ के बीच 1100 एम एम मुख्य पाइप लाइन के स्कोर वाल्व चैम्बर को नुकसान पहुंचाकर, ट्रैक्टर एवं ट्रैकरो मे अवैध रूप से चोरी छिपे पानी भरते हुए, विक्रम पुत्र गोविन्द राम मेघवाल निवासी बोरावास एवं प्रहलादराम पुत्र रुग्गाराम गांव आकडली को पकड़ा गया। दोनो को मय ट्रैक्टर, टैंकर थानाधिकारी पुलिस थाना जसोल को सुपूर्व कर मुकदमा दर्ज करवाया गया।
दुसरी टीम द्वारा पाटोदी क्षेत्र के कमरली गांव के पास अवैध रूप से पानी चोरी कर रहे 2 व्यक्तियों मय 2 ट्रेक्टर, ट्रैकर तथा रेकी करने वाले 2 व्यक्तियों की 2 मोटर साईकिल को पुलिस चौकी पाटोदी को सुपूर्द किया गया।
उक्त टीम में मोहन राम, राकेश शर्मा सहायक अभियंता एवं अन्य कार्मिक सम्मिलित थे। पुलिस थाना पचपदरा में 3 व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया।
उन्होंने बताया कि ऐसे कृत्य करने वाले (अवैध कनेक्शन, टैकर द्वारा पानी चोरी) व्यक्तियों के विरुद्ध राजकीय संपति को नुकसान पहुंचाने (3 PDP) पानी का बहाव बाधित करने पीने के पानी को आमजन से वंचित करने एवं अवैध रूप से पानी चोरी कर व्यापार करने आदि कृत्यों में मुकदमा दर्ज कराया गया हैं। ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होने पर कम से कम 6 माह तक अपराधी की जमानत नहीं होती है, साथ ही वसूली का भी प्रावधान है।
उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि यदि किसी द्वारा विभागीय पाइप लाइन से अवैध रूप से किसी भी तरह पानी चोरी किया जा रहा है, तो अपने आप अवैध कनेक्शन, अवैध रूप से पानी बेचान, स्वयं बन्द कर लेवे अन्यथा पकडे जाने पर ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा एवं पेनल्टी वसूली की कार्यवाही भी साथ-साथ की जाएगी। विभाग द्वारा आने वाले दिनों में ऐसी कार्यवाही को और गति दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि 16 मार्च को विभागीय टीम द्वारा जसोल फांटा से समदड़ी रोड की पाइप लाइन से पानी चोरी करते हुए पकडे गए। साही राम पुत्र भाकरराम विश्नोई, रामरतन पुत्र रुगाराम कलवी, नारायण राम सोनी पुत्र अमरचन्द सोनी एचपी गैस एजेन्सी एवं भगवानाराम कलवी साकरना बेरा बालोतरा से एक लाख छियासठ हजार चार सौ तीस रुपये प्रति व्यक्ति प्रति अवैध जल कनेक्शन पेनल्टि राशि बसूलि की कार्यवाही की गई है।