अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने किया निजी लैबोरेट्री का औचक निरीक्षण।

बालोतरा, 22 फरवरी। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संदीप देवात एवं उनकी गठित टीम द्वारा राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) नियम 2013 के अन्तर्गत सिवाना में संचालित निजी लैबोरेट्री का निरीक्षण किया गया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि सिवाना में संचालित निजी लैबोरेट्री पर पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं योग्यताधारी कार्मिक एवं टैक्नीशियन उपलब्ध नहीं होने पर एक संचालक महिलावास को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और दो अवैध क्लिनिकों पर कार्यवाही की गई।

अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संदीप देवात ने बताया कि सिवाना के बालाजी जांच केन्द्र एवं दो अन्य क्लिनिक को नोटिस अन्तर्गत 7 दिवस का समय दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु दिया गया। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबधित के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होने जिले के समस्त निजी चिकित्सा संस्थानों एवं लैब संचालकों को अपील कर कहा कि वे अपनी संस्थानों का पंजीकरण अविलंब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।