उक्त घटना दिनांक 28.4.2024 को फरियादी/पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाना कापरेन में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट पेश कि पीड़िता सुबह लगभग 9:00 बजे अपनी सहेली के घर पर लहसुन काटने गई थी तथा उसकी मम्मी लगभग 11:30 बजे लहसुन काटने आई थी तब पीड़िता ने अपनी मम्मी को सर दर्द होने का बोलकर चाय पीने के लिए घर पर आई थी उस समय घर पर कोई नहीं था तथा हमारे पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त लोकेश मेरे पीछे-पीछे मेरे घर के अंदर आ गया और घर में घुसकर अंदर से लॉक लगा दिया तथा मेरे साथ जबरदस्ती करके गंदा काम करने करने लगा मैंने मना करने पर भी उसने मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तो थोड़ी देर में जब घर पर मेरा भाई आ गया तो वह घर से भाग गया उक्त तहरीर रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना कापरेन ने प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया उक्त प्रकरण में आज दिनांक 7.02.2025 को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 1 बूंदी के न्यायाधीश महोदय श्री सलीम बदर ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त लोकेश पुत्र नंदकिशोर निवासी वार्ड नंबर 5 शंकर नगर थाना कापरेन जिला बूंदी राजस्थान को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 31000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया उक्त प्रकरण की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने 10 गवाह एवं 20 दस्तावेज प्रदर्श कराय
घर में घुसकर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और ₹31000 जुर्माना
