आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवसाय को पुनः प्रारंभ करने में सहायता प्रदान की गई है।

जिला परियोजना अधिकारी नगर परिषद शालिनी जैन ने बताया कि जिसके तहत स्ट्रीट वेण्डर्स जो थड़ी, ठेला, फुटपाथ पर या फेरी लगा कर व्यवसाय कर रहे है उनको तीन चरणों में अधिकतम 80 हजार का कॉलेट्रल फ्री ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में 10 हजार रूपए, दूसरे चरण में 20 हजार रूपए एवं तीसरे चरण में 50 हजार रूपए राशि का ऋण 7 प्रतिशत की वार्षिक सब्सिडी तथा डिजिटल लेन देन करने पर प्रोत्साहन के रूप में कैश बेक भी दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि स्ट्रीट वेण्डर्स जिसको ऋण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कैम्प नगर परिषद में 9 दिसम्बर तक बढ़ाया जाता है। पात्र व्यक्ति नगर परिषद में पहुंचकर ऑनलाईन आवेदन करावें अथवा पीएमस्वनिधि की वेबसाइट पर जाकर स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। लोन आवेदन किये जाने पर बैंकों के सहयोग से शीघ्र ही ऋण वितरण की प्रक्रिया की जायेगी।