22. 12. 2023 को फरियादी ने थाना गेंडोली में उपस्थित होकर इस आशय कि गुमशुदगी रिपोर्ट पेश की कि प्रार्थी का परिवार शाम को खाना खाकर घर पर सो रहे थे जब प्रार्थी की नींद खुली तो प्रार्थी ने देखा की लड़की घर पर नहीं है मैंने आसपास तलाश की पता किया रिश्तेदारों के यहां पता किया कई कोई सुराग नहीं लगा उक्त गुमशुदगी तहरीर रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना गेंडोली ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब कर बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया उक्त प्रकरण में आज दिनांक 3.12.2024 को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 1 बूंदी के न्यायाधीश महोदय श्री सलीम बदर ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त आकाश कामड उर्फ धोलिया पुत्र छितर लाल निवासी जयस्थल थाना गेंडोली जिला बूंदी राजस्थान को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 80000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया उक्त प्रकरण की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने 21 गवाह एवं 47 दस्तावेज ।