श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बून्दी राजेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशन एंव उमा शर्मा आर.पी.एस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बून्दी के सुपरविजन मे पुलिस थाना हिण्डोली जिला बून्दी पर दर्ज प्रकरण संख्या 561/2024 धारा 189(2), 115(2), 127(2), 109 BNS 2023 व 4, 5, 6 राज. डायन प्रताङना निवारण अधिनियम 2015 के तहत् मुख्य आरोपी बाबुलाल पुत्र श्री रामलाल उम्र 31 साल निवासी कांसहाली (गुढागोकुलपुरा) पुलिस थाना हिण्डोली जिला बून्दी 2.घोङले ताराचन्द पुत्र श्री बंशीलाल उम्र 31 साल 2. श्रीमति मोहनीबाई पत्नी श्री छीतरलाल उम्र 48 साल 3.टोनाबाई पत्नी श्री खुशराज उम्र 28 साल 4.श्रीमति गौराबाई उर्फ शंकरी पत्नी श्री ब्रहमालाल उम्र 28 साल 5.सोनाबाई पत्नी ताराचन्द उम्र 30 साल निवासीगण कांसहाली (गुढागोकुलपुरा) पुलिस थाना हिण्डोली जिला बून्दी को बाद अनुसंधान नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया, प्रकऱण के घटना क्रम के संबध मे गिरफ्तारशुदा आरोपीगण से गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।
घटना क्रम का संक्षिप्त हालातः-
दिनाक 29-11-2024 को फरियादीया मय अपने पुत्र निवासी भाव का गुढा पुलिस थाना हनुमान नगर जिला शाहपुरा ने एक तहरीर रिपोर्ट कि कि मेरी छोटी बहिन प्रेमदेवी पत्नी श्री रामलाल मीणा निवासी भाव का गुढा की लङकी राधा मीणा पत्नी अजय मीणा निवासी भवानीपुरा का पेट पिछले काफी दिनो से दर्द कर रहा था तो किसी ने उसको कहा की कासाआली गांव मे बापजी का स्थान है, जहाँ इसका ईलाज हो जायेगा, तो वह आज से करीब 15 दिन पहले वहा देवता के स्थान रही थी, मेरी लङकी मनभर पत्नी लटुरलाल मीणा निवासी गुढागोकुलपुरा भी वही पास मे रहती है, मैने सोचा की मेरी बच्ची से मिल आउगी, तो मै भी मेरे लङके नरसिम्हा लाल को लेकर वहा बापजी के स्थान पर गयी, दिनाक 24-11-2024 को रात्री 10 बजे करीब बाबुलाल रेगर पुत्र श्री रामा रेगर निवासी खासआली, सोना देवी मीणा और गौरी देवी मीणा व छीतरलाल मीणा की पत्नी व उसके बेटे की बहु को भाव आया और पांचो ने ही गर्म लोहे के भाले से मेरे को जगह जगह डायन निकालन की नियत से जला दिया (दाग दिया) और बुरी तरह प्रताङित किया। दूसरे दिन दिनाक 25-11-2024 को सुबह 7 बजे से पांचो घोङलो ने भाव अणाया, और दुबारा बुरी आत्मा का साया होना बताकर बुरी तरह प्रताङित किया । उसके बाद मेरी हालात ज्यादा खराब होने पर दिनाक 26-11-2024 को ईलाज हेतु जहाजपुर लेकर गया जहा प्राईवेट ईलाज करवाया। आदी रिपोर्ट पर प्रकऱण संख्या 561/2024 धारा 189(2),115(2),127(2),109 BNS 2023 व 4, 5, 6 राज. डायन प्रताङना निवारण अधिनियम 2015 मे दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी द्वारा शुरु किया गया ।
प्रकऱण की गंभीरता के मध्य नजर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बून्दी के निर्देशन तथा उमा शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बून्दी के निकट सुपरविजन मे पुलिस थाना हिण्डोली द्वारा त्वरित कार्यवाही कर प्रकऱण मे 06 मुख्य आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया , प्रकरण मे अग्रिम अनुसंधान जारी है।