नाबालिग से रेप के करीब 22 महीने पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट क्रम 3 ने आरोपी नर्सिंग स्टूडेंट को 20 साल के कारावास की सजा और 47 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी और पीड़िता एक ही गांव के रहने वाले है। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया- 16 साल की पीड़िता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। कुछ महीने से मोबाइल बंद रखती थी और गुमसुम रहने लगी थी। इस कारण परिजन उसे गांव ले गए। आरोपी ने पीड़िता के ममेरे भाई के फोन पर अश्लील वीडियो भेजा,तब जाकर परिजनों को बात पता लगी। परिजनों के पूछने पर नाबालिग ने बताया कि कोचिंग जाते समय उसकी मुलाकात गांव के युवक से हुई थी। फिर दोनों में फेसबुक के जरिए दोस्ती बढ़ी। जनवरी 2023 में युवक ने अपने किराए से रहने वाले कमरे में बुलाकर रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया। पीड़िता के पिता ने 11अप्रैल 2023 को महावीर नगर थाने में शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 19 गवाह व 42 दस्तावेज पेश किए।