नई दिल्ली। Delhi Air Pollution। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की मांग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि राजधानी दिल्ली में GRAP 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई।

 

मामले की सुनवाई जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के वकील से पूछा गया कि GRAP तंत्र क्यों नहीं लागू किया गया? जैसे ही AQI 401 को पार करता है, स्टेज 3 लागू कर दिया जाना चाहिए। यह 13 तारीख को हुआ था। इसके जवाब में दिल्ली सरकार की ओर कहा गया कि हमने राजधानी में ग्रेप 4 लागू कर दिया है।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे सख्त सवाल 

पीठ ने सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार बताए कि GRAP की गाइडलाइन क्या है? वहीं, ग्रैप को लागू करने के लिए कौन मॉनिटर कर रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजधानी दिल्ली में जब AQI 401 12 नवंबर को पार कर गया था, फिर GRAP 4 को लागू करने में इतनी देरी क्यों की गई।

दिल्ली में खतरनाक स्थिति में पहुंचा प्रदूषण

राजधानी दिल्ली में इस समय प्रदूषण अपने खरनाक स्थिति को भी पार करते नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली के साथ पूरे एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत महसूस हो रही है। जहरीली हवा ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज सुबह 8 बजे से राजधानी दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथे चरण लागू कर दिया गया है।