केंद्र सरकार ने मणिपुर के छह इलाकों में फिर से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) लागू कर दिया है। इसके तहत किसी क्षेत्र को "विवादित" घोषित किया जाता है। इससे यहां सुरक्षा बलों को अधिक अधिकार मिल जाते हैं। यह कदम राज्य में जारी जातीय हिंसा के कारण लिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि यह फैसला मणिपुर में लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के चलते लिया गया।

इन इलाकों में AFSPA फिर से लागू किया गया

·         इम्फाल पश्चिम जिले का सेकमई और लमसांग,

·         इम्फाल पूर्व जिले का लाम्लाई,

·         जिरिबाम जिले का जिरिबाम,

·         कंगपोकपी का लेइमाखोंग, और

·         बिश्नुपुर का मोइरंग।

19 इलाकों को छोड़कर पूरे प्रदेश में AFSPA लागू है

इन छह इलाकों सहित 19 इलाकों को छोड़कर पूरे प्रदेश में AFSPA लागू है। इसके लिए मणिपुर सरकार ने 1 अक्टूबर को आदेश जारी किया था।

मणिपुर सरकार के 1 अक्टूबर के आदेश में इम्फाल, लाम्फल, सिटी, सिंगजमई, सेकमई, लमसांग, पटसोई, वांगोई, पोरोमपाट, हेइंगांग, लाम्लाई, इरिलबंग, लेइमाखोंग, थौबाल, बिश्नुपुर, नंबोल, मोइरंग, काकचिंग, और जिरिबाम को AFSPA से बाहर रखा गया था।

सोमवार को मणिपुर के जिरिबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 11 संदिग्ध उग्रवादी मार गिराए थे। उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन और पास के CRPF कैंप पर अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलाईं। अगले ही दिन, मणिपुर के जिरिबाम जिले से छह नागरिकों, जिनमें महिलाएँ और बच्चे शामिल है का उग्रवादियों ने अपहरण कर लिया।