राजस्थान के 49 नगर निकायों का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है। लेकिन अब तक निकायों के चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। जिसको लेकर अब जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही प्रदेश के 49 नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है।दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 साल का प्रावधान है। इसी तरह राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 7 में भी नगर पालिका का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं होने का प्रावधान है। ऐसे में ये तो तय है कि प्रदेश के जिन 49 शहरी नगरीय निकायों का कार्यकाल इस महीने 26 नवंबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में अगर चुनाव नहीं होते हैं। तो वहां कमान प्रशासक को सौंपी जा सकती है।क्यों कि अगर नगरपालिका में यदि कार्यकाल के 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले चुनाव नहीं कराए जाते है। तो बोर्ड खुद-ब-खुद भंग हो जाता है। ऐसे में वहां सरकार चुनाव होने तक प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार एक प्रदेश एक चुनाव को ध्यान में रखकर प्रदेश की 49 नगर पालिकाओं में प्रशासक नियुक्त कर सकती है।