नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बड़ी बेंच ने आज मंगलवार को अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब तक कि सार्वजनिक हित ना जुड़ रहे हों।

 

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सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले से कहा कि सभी निजी संपत्तियां संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा नहीं बन सकती हैं और राज्य के अधिकारियों  की तरफ से "सार्वजनिक भलाई" के लिए इसे अपने कब्जे में नहीं लिया जा सकता है।

 

'निजी संपत्ति को सार्वजिनक संसाधन नहीं कहा जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, राज्य उन संसाधनों पर दावा कर सकता है जो सार्वजनिक हित के लिए हैं और समुदाय के पास हैं।