खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मिली गंभीर अनियमितताओं पर जिला रसद अधिकारी कुशाल बिलाला ने देवाखेडा गांव के उचित मूल्‍य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया है।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि विगत 7 अक्‍टूबर को हिण्‍डोली तहसील की पेचकी बावडी के ग्राम देवा का खेडा उचित मूल्‍य दुकानदार उम्मेद सिंह मीणा की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार दुकान में 6938 किग्रा गेहूं का स्टॉक कम पाया गया। इस आधार पर, डीलर का प्राधिकार पत्र नंबर 996/2008 तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

उन्‍होंने बताया कि ऐसे डीलर जिनके पास गेहूं का स्टॉक कम होगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। आपराधिक दंड के लिए मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और पीडीआर एक्ट में रिकवरी की जाएगी।