बालोतरा, 23 अक्टूबर। प्रदेश में संचालित 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के अंतर्गत सभी जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा तम्बाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम तथा ई-सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम- 2019 के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार चालान एवं जब्ती सहित आवश्यक कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वांकाराम चौधरी के निर्देशन में डिप्टी सीएमएचओ डॉ. रोहिताश पंचारिया एवं अति. सीएमएचओ डॉ. पुखराज द्वारा कार्यवाही की गई।
डिप्टी सीएमएचओ डॉ. रोहिताश पंचारिया ने बताया कि बालोतरा शहरी क्षेत्र के रेल्वे स्टेशन, राजकीय कन्या महाविद्यालय, क्षत्रियों का मोर्चा, नया बस स्टैंड पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद करने वाले दुकानदारों के कुल 10 चालान काट कर दो हजार रूपये वसूल की गई। साथ ही कोटपा एक्ट के तहत सचित्र चेतावनी का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों द्वारा बेचान, तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन एवं सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान आदि करते पाए जाने पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। राज्य सरकार की ओर से युवाओं को तंबाकू मुक्त करने के लिए 60 दिवसीय जागरूकता व कार्रवाई अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान चालान व सीजर आदि कार्रवाई के साथ ही स्कूलों, ग्राम पंचायत भवनों, शैक्षणिक व चिकित्सा संस्थानों इत्यादि को तंबाकू मुक्त करने के लिए निर्धारित नौ मापदण्डों के अनुसार गतिविधियां की जा रही है।
टीम में डिप्टी सीएमएचओ डॉ. रोहिताश पंचारिया, अति. सीएमएचओ डॉ. पुखराज, शामिल रहे।