शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय, मिरासी एवं भिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय, निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एव राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय, राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित (कक्षा 11 एवं 12 के अतिरिक्त) विद्यार्थियों से छात्रवृति आवेदन आमंत्रित किए हैं।  

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 जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी रामराज मीना ने बताया कि विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करने से पूर्व शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृति पोर्टल पर पंजीयन, नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठ्यक्रम फीस स्ट्रक्चर आदि अद्यतन करने के लिए 30 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक पोर्टल प्रारम्भ किया गया है।  

 उन्होने बताया कि ऑनलाइन आवेदन वेब पोर्टल https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्‍कॉलरशिप एप अथवा मोबाइल एप एसजेईडी एप के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं से संबंधित केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा अद्यतन दिशा-निर्देश की विस्तृत जानकारी के लिए https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेब साइट https://sje.rajasthan.gov.in/ का अनिवार्य रुप से अवलोकन किया जा सकता है।  

       उन्‍होंने बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र, छात्राओं को सूचित गया है कि वे सभी छात्र, छात्रा जिनके द्वारा सत्र 2022-23 एवं 2023-24 में छात्रवृति के लिए आवेदन किया था निदेशालय द्वारा समस्त आवेदन पत्रो के डेटा 20 जून 2023 से पहले एवं बाद या नवीनतम डेटा का मिलान किया है। उक्त मिलान में उन सभी छात्र, छात्राओं की एस.एस.ओ आईडी में रेड फ्लैग दर्शाया गया है जिनका डेटा में परिवर्तन पाया गया है।                

        उन्‍होंने बताया कि ऐसे छात्र-छात्रा जिनके छात्रवृति आवेदन में रेड फ्लैग अंकित है वे सभी 7 दिवस में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय में सभी दस्तावेज मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, बैंक डायरी स्वयं एवं जनआाधार में दर्ज, आधार एवं जनआधार लेकर उपस्थित हों।  

        उन्‍होंने बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र, छात्राओं को सूचित गया है कि वे सभी छात्र, छात्रा जिनका प्रवेश काउन्सलिंग कोर्स बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, बीवीएससी, एएच एंड पैरामेडिकल कोर्स के माध्यम से होता है। निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर द्वारा विद्यार्थी हित को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया - 2023 के बिन्दु संख्या 4.5 में संशोधन कर गत वर्षो के उक्त प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण के लिए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की गई है कि प्रथम वर्ष जिसमें देरी से काउन्सलिंग होने के कारण विद्यार्थी का प्रथम वर्ष में प्रवेश अगले शैक्षणिक सत्र में होता है ऐसे छात्रवृति आवेदन पत्र को सत्र एवं फीस की रसीद में एक शैक्षणिक सत्र को अन्तराल को मान्य कर को नियमानुसार पात्र माना गया है।

       उन्होनेे बताया कि द्वितीय वर्ष अथवा आगामी वर्षों में जिसमें विद्यार्थी की गत परीक्षा का परिणाम देरी से आता है ऐसे प्रकरणों में अंकतालिका में अंकित परीक्षा का परिणाम तिथि को विद्यार्थी का शैक्षणिक सत्र माना जावेंगा एवं इसी सत्र की फीस की रसीद को ही मान्य किया जावेगा। समस्त राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र, छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे सभी छात्र, छात्रा जिनका प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से देरी से हुआ समस्त पात्र आवेदनों कों जिला कार्यालय में अग्रेषित किया जावे।