राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2.0 के तहत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों के आस पास निर्धारित क्षेत्र में तम्बाकू के उत्पादों की बिक्री नहीं हो। साथ ही शिक्षक उनके संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देकर जागरूक बनाएं। शिक्षण संस्थानों के आस पास तम्बाकू उत्पाद बैचने पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि तम्बाकू मुक्त युवा कैम्पेन के तहत 60 दिवसीय जन-जागरूकता अभियान, कोटपा एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित स्थानों पर तम्बाकू का विक्रय-सेवन पर रोक लगाने के लिए चालान कार्रवाईयों सहित सामुदायिक स्तर पर इसके प्रति जन-जागरूकता विकसित करने की गतिविधियां संचालित की जाए। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी सम्बद्ध विभाग बेहतर तालमेल से कार्य करें ताकि अभियान की सार्थकता सिद्ध हो सके।