हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिका पर आज (17अक्टूबर) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका कांग्रेस की ओर से दायर की गई थी। जिसमें वोटिंग-काउंटिंग के दौरान EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाकर 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई थी।कांग्रेस ने इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, 'ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप कागजात सौंपिए, हम देखेंगे।'मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला ​​​​​​की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए पूछा, 'क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई नई सरकार का शपथग्रहण रोक दें?'बता दें कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनने पर आज नई सरकार के मुख्यमंत्री और 13 मंत्रियों ने शपथ ले ली है।

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