नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित को बड़ी राहत देते हुए मुआवजा राशि 30.99 लाख से बढ़ाकर 52.31 लाख रुपये कर दी। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने अपीलकर्ता चंद्रमणि नंदा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि शीर्ष अदालत दुर्घटना पीड़ितों को उनके भविष्य देखने के साथ दर्द, पीड़ा और जीवन की गुणवत्ता के नुकसान को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा दिलाने के प्रति प्रतिबद्ध है।
ओडिशा के कटक में हुआ था भयंकर एक्सीडेंट
लाइव लॉ के मुताबिक, मामला 2014 का है जब चंद्रमणि नंदा अपनी कार से संबलपुर से कटक (ओडिशा) जा रहे थे। तभी एनएच-55 पर एक तेज गति से आ रही बस ने कार को टक्कर मार दी, उनकी कार में तीन लोग और थे, जो घायल हो गए। इस हादसे में नंदा काफी बुरी तरह से जख्मी हो गए और एक व्यक्ति रंजन राउत भी काफी बुरी तरह से घायल हुए जो मई 2017 तक अस्पताल में रहे और यहीं दम तोड़ दिया।