निःशुल्क विधिक सहायता मिलने पर दोषमुक्त हुआ युवक
बून्दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक युवक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने से युवक दोषमुक्त हुआ। गौरतलब है कि 2 जुलाई 2023 को पीड़िता की माता ने पुलिस थाना डाबी में उसकी नाबालिग पुत्र के रात में बाथरूम करने के बहाने बाहर चले जाने पर तथा वापस नहीं आने पर एवं आस-पास तलाश करने पर नहीं मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी।
जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बाद अनुसंधान पीड़िता को दस्तयाब कर अभियुक्त कैलाश उर्फ बिट्टू पुत्र हीरालाल निवासी पटपड़िया के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर गिरफ्तार किया था तथा न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित करने हेतु तथा सजा दिलवाये जाने हेतु 15 गवाह एवं 22 दस्तावेज पेश किये गये थे।
अभियुक्त निर्धन होने व न्यायिक अभिरक्षा में होने से अभियुक्त द्वारा जरिये जिला कारागार बूंदी के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन पत्र निःशुल्क विधिक सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें लीगल एड डिफेंस कॉउन्सिल सिस्टम 2022 के अन्तर्गत चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल महेन्द्र कुमार शर्मा को पैरवी हेतु अधिकृत किया गया था। विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम क्रम संख्या-2 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया। अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने पर उसकी माता एवं अभियुक्त की आंखों में खुशी के आंसू झलक आये। उन्होंने लीगल एड डिफेंस सिस्टम की सराहना की।