दीपावली पर्व-2024 पर आतिशबाजी का सामान रखने व बेचने के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्ति के लिए विस्फोटक नियम, 2008 एवं संशोधित नियम-2019 में वर्णित प्रावधानों, शर्तो की पालना कर सकने की स्थिति में इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन पत्र 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इस कार्यालय में मय साईट प्लान व ड्राइंग की दो प्रतियों के साथ प्रस्तुत कर सकते है।
उपखंड अधिकारी बूंदी एचडी सिंह ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ विक्रय के लिए प्रस्तावित स्थल के ब्लू प्रिंट की चार प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही प्रस्तावित स्थल एवं आस-पास के व्यावसायिक स्थल की स्थिति स्पष्ट अंकित करनी होगी। आवेदन के साथ आवेदक के तीन नवीनतम फोटो एवं पहचान सम्बन्धी दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रति देनी होगी एवं स्थल के स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति देनी होगी।
आवेदक को ग्रीन आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापत्र के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें ग्रीन आतिशबाजी का ही विक्रय करने तथा प्रत्येक आतिशबाजी के बाॅक्स पर नीरी द्वारा जारी किये गये क्यूआर कोड वाले सामान का ही विक्रय करने के लिए एवं विस्फोटक नियम, 2008 एवं संशोधित नियम-2019 के तहत निर्धारित शर्ते एवं दिशा निर्देश की पालना करने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा।
उन्होंने बताया कि प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में एक चेतावनी बोर्ड ’’विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ’’ प्रदर्शित किया जावेगा।
आतिशबाजी के क्रय विक्रय का समय प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक रहेगा। इसके पश्चात आतिशबाजी के क्रय विक्रय पर प्रतिबन्ध रहेगा।
आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापत्र से सम्बन्धित अन्य शर्ते एवं दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित की जावे।
उन्होंने बताया की शांति क्षेत्र यथा अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थाएंे, न्यायालय, धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे नहीं चलाये जाए। ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरुपर्व एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 बजे एवं क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर 11.55 पी0एम0 से 12.30 एएम तक चलाने की अनुमति होगी।
ग्रीन आतिशबाजी की पहचान के लिये प्रत्येक आतिशबाजी के बाॅक्स पर नीरी द्वारा जारी किये गये क्यूआर कोड अनिवार्य होंगे।
शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पूवर या उससे खराब है, वहां पर उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आमजन एवं प्रवर्तन एजेंसी द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट से ज्ञात की जा सकती है।