दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 दिसंबर 2018 को एक ट्वीट कर भाजपा पर अग्रवाल समाज के वोट काटने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल और AAP नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस किया था।फरवरी 2020 में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और AAP नेताओं की टिप्पणी को मानहानिकारक माना था। इसके खिलाफ 2020 में ही केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाकर केस खत्म करने की मांग की थी।2 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने केजरीवाल-आतिशी की याचिका खारिज कर दी गई, जिसके खिलाफ केजरीवाल और आतिशी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने राजीव बब्बर की ओर से पेश वकील सोनिया माथुर की दलील सुनी। माथुर ने कहा कि मामले पर वह आज जवाब दाखिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके संज्ञान में मामला गुरुवार को ही आया है।आतिशी और केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह 30 सितंबर को दलीलें रखने के लिए तैयार है। इसके बाद कोर्ट ने मामले को 30 सितंबर के लिए लिस्ट कर दिया।