तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जानवर की चर्बी मिलने की खबरों के बीच यूपी सरकार ने खाने की दुकानों पर नेमप्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। सीएम योगी ने मंगलवार को यह आदेश दिए। उन्होंने कहा- खाने-पीने की चीजों में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स है। यह कतई बर्दाश्त नहीं। ऐसा करने पर कठोर कार्रवाई होगी।मंगलवार को योगी ने खाद्य विभाग के साथ बैठक की। सीएम ने कहा- प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच की जाए। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। उन्होंने खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दिए हैं।सरकार के नए आदेश के मुताबिक, खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना जरूरी है। इससे पहले यूपी सरकार ने कांवड़ रूट की दुकानों पर नेमप्लेट अनिवार्य किया था। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाली हैं। ऐसे प्रयास कतई स्वीकार नहीं। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाएं।