स्वायत शासन विभाग ने कैथून नगर पालिका अध्यक्ष आईना महक को पद का दुरुपयोग करते हुए कैथून क्षेत्र में मिट्टी खुदाई में भ्रस्टाचार के प्रकरण में दोषी मानते हुए अध्यक्ष पद से निलंबित करने के आदेश जार किया।
नगर पालिका कैथून क्षेत्र में मिट्टी खुदाई में हो रहे भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरण विभाग को प्राप्त होने पर प्रकरण की जांच रिपोर्ट डीडीआर कोटा से प्राप्त की। डीडीआर कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट में नगर पालिका कैथून क्षेत्र में मिट्टी खुदाई करने में अनियमितताऐं होना पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर आईना महक अध्यक्ष नगर पालिका कैथून को दोषी पाये जाने पर, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) के तहत सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया था। सुश्री आईना महक के द्वारा विभागीय स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब प्रेषित किया गया। विभाग को प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं सुश्री आईना महक के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण नोटिस के जवाब के तथ्यों से प्रथम दृष्टया पाया गया कि नगर पालिका कैथून अध्यक्ष सुश्री आईना महक के द्वारा नगर पालिका कैथून में मिट्टी खुदाई के कार्य में अनियमितताऐं की गई है। जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1)(घ) (i) (ii) (iii) (vi) के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं पद के अन्यथा दुरूपयोंग तथा उसके प्रतिकुल आचरण व व्यवहार की श्रेणी में आता है। राज्य सरकार द्वारा सुश्री आईना महक अध्यक्ष नगर पालिका कैथून के विरूद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के तहत उपरोक्त प्रकरण की न्यायिक जांच करवाने का निर्णय लेते हुए प्रकरण को न्यायिक जांच के लिए विधि विभाग को प्रेषित किया है। सुश्री आईना महक अध्यक्ष नगर पालिका कैथून के पद पर बने रहने से विचाराधीन न्यायिक जांच को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए उनके कृत्य / आचरण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) (घ) (i) (iii) (vi) के तहत पाये जाने के कारण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सुश्री आईना महक अध्यक्ष नगर पालिका कैथून को सदस्य (पार्षद) एवं अध्यक्ष के पद से तुरन्त प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए है।