केंद्र सरकार के फोन टेपिंग के नए मसौदे के मुताबिक किसी भी क्षेत्र में 15 दिन से ज्यादा नेटबंदी लागू नहीं की जा सकती। नेटबंदी के लिए गृह सचिव को स्पष्ट कारण और क्षेत्र बताने होंगे। सरकार की ओर से जारी अस्थायी दूरसंचार सेवा निलंबन नियम, 2024 के ड्राफ्ट पर लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने के निर्देश केंद्र सरकार के मामले में केंद्रीय गृह सचिव और राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के प्रभारी और राज्य सरकार के सचिव दे सकेंगे। हालांकि अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी निलंबन आदेश जारी करने में असमर्थ हैं तो केंद्र के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी यह आदेश दे सकता है। दूरसंचार सेवाओं का निलंबन आदेश किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है तो 24 घंटे में सक्षम अधिकारी से पुष्टि करानी होगी, अन्यथा यह आदेश स्वत: समाप्त हो जाएगा। इस मसौदे में कहा गया कि दूरसंचार सेवाओं के निलंबन आदेश में कारण और भौगोलिक क्षेत्र का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। आदेश की एक प्रति 24 घंटे में संबंधित समीक्षा समिति को भेजी जाएगी। समिति के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होंगे। केंद्र सरकार के सचिव, विधिक कार्य विभाग और दूरसंचार विभाग के सचिव भी समिति में शामिल होंगे। समिति आदेश जारी होने के 5 दिन में बैठक कर आदेशों की समीक्षा करेगी। इसके बाद समिति चाहे तो आदेश रद्द भी कर सकती है।
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