राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में सभी कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि 01,जुलाई को देय है। वार्षिक वेतनवृद्धि एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत की जाती है। 30 जून को सेवानिवृत्त कार्मिकों को यह वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नही की जा रही थी जबकि कार्मिक एक वर्ष की पूर्ण सेवा कर चुका होता है। इस विसंगति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर ऐसे कार्मिकों को वेतन वृद्धि का लाभ देने के आदेश पारित किये गये है।
 मूलचन्द शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी भी 30, जून को सेवानिवृत्त हुये है। इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. याचिका संख्या 16151/2023 दर्ज की गयी। इस याचिका पर दिनांक 10.10.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आदेश पारित कर एक वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश पारित किये गये।
ऐसे प्रकरणों में संयुक्त विधि परामर्शी माध्यमिक शिक्षा( विधि प्रकोष्ठ ) विभाग जयपुर के पत्रांक:पर.19 (67) माध्यम./शिक्षा -2/वि.प्र./2024 जयपुर दिनांक:19.07.2024के सन्दर्भ में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्रांक:शिविरा/मां/विधि/बी-2/जोधपुर/नि./29879/क्यूं/2023/6 दिनांक 08.08.2024 से समस्त संयुक्त निदेशक ( स्कूल शिक्षा)एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को 44 एस.बी.याचिका में पारित निर्णय की पालना में जिन कार्मिकों की 30 जून को सेवानिवृत्ति हुई है उन को 01,जुलाई को देय वार्षिक वेतन वृद्धि देय होने से वित विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 03.06.2024 के अनुसार अपने स्तर पर जांच करते हुऐ माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की 15 दिवस में अक्षरशः पालना कर शासन व निदेशालय को अवगत करवाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इस आदेश के बाद सभी याचिकाकर्ताओं को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का पेंशन में लाभ मिल सकेगा। सेवानिवृत्त कार्मिकों ने माननीय न्यायालय व राज्य सरकार, शिक्षा विभाग का आभार प्रकट किया है।