नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह किसानों की शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए जल्द ही एक बहु-सदस्यीय समिति गठित करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर के लिए तय की।
किसान राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलने पर सहमत
पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा कि वे समिति को किसानों से संबंधित संभावित मुद्दे बताएं। पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि शीर्ष अदालत के 12 अगस्त के आदेश का अनुपालन करते हुए उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक की, जिसमें वे अवरुद्ध राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलने पर सहमत हुए।
किसानों को बॉर्डर खाली करवाने को राजी करे सरकारः SC
पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा कि वे प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करते रहें और उन्हें राजमार्ग से अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हटाने के लिए राजी करें।
राजमार्ग पार्किंग स्थल नहीं
12 अगस्त को शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार से कहा था कि वह 13 फरवरी से शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को सड़क से ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हटाने के लिए राजी करे। कोर्ट ने कहा कि "राजमार्ग पार्किंग स्थल नहीं हैं।"