बूंदी। दबलाना थाने में दर्ज करीब एक साल पुराने मामले में न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 02 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने पीड़िता से दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उक्त घटनाक्रम पर 17 सितंबर 2023 को पीड़िता ने पर्चा बयान में बताया कि उसकी बुआ का मकान एवं कालू माली कि आरा मशीन के पास ही था और पीड़िता अपनी बुआ के यहां रहती थी तो वह उस दिन कालू माली के घर पर गई तो कालू माली की आरा मशीन की दुकान पर डाबला अलोद का रहने वाला अभियुक्त इकराम काम कर रहा था कालू माली वहां पर नहीं था तो अभियुक्त  इकराम ने पीड़िता से पानी मंगवाया, पीड़िता पानी लेकर के आई तो उस समय वहां पर कोई नहीं था। अभियुक्त पीड़िता को आरा मशीन के पास बने हुए कमरे में ले गया वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर्चा बयान पर पुलिस थाना दबलाना ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया एवं बाद अनुसंधान आरोपी इकराम पुत्र सुलेमान निवासी डाबला थाना दबलाना जिला बूंदी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहां पर बाद विचारण दोनो पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 02 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी इकराम निवासी डाबला थाना दबलाना जिला बूंदी को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 17 गवाह और 28 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।