बून्दी। कोटा जिले मे मिड डे मिल मे पोषाहार परिवहन हेतु उपानन समिति द्वारा वर्ष 2024 से वर्ष 2026 के लिये आमंत्रित की गई निविदा मे 55 पैसे प्रति क्विंटल की दर को स्वीकृत कर कार्यदेश जारी कर दिया गया है जिसके परिणाम मंगलवार शाम कोटा की रानपुर थाना पुलिस व रसद विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मिड डे मिल गेहू के अवैध परिवहन के रूप मे सामने आये है। इसी के तहत  प्रदेश के स्कूलो मे वितरण के जाने वाले पोषाहार के गेहूं के अवैध परिवहन के खिलाफ कोटा पुलिस व जिला रसद टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुऐ 25 टन गेंहू सहित ट्रक नम्बर आरजे 08 जीए 5709 को जब्त कर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे मामला दर्ज किया है। 
55 पैसे प्रति क्वििटल मे दिया था कार्यदेश
कोटा जिले मे मिड डे मिल मे पोषाहार परिवहन हेतु उपानन समिति ने दो वर्ष के लिये वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक निविदा आमंत्रित की थी। उस समय चार निविदा दाताओ ने न्यूनतम 55 पैसे प्रति क्विंटल की दर पोषाहार परिवहन के लिये प्रस्तुत की थी जिसे उपानन समिति ने अव्यवहारिक मानते हुये निविदा निरस्त कर दी थी। परन्तु उसी उपानन समिति ने वर्ष 2024 से वर्ष 2026 के लिये आमंत्रित की गई निविदा मे 55 पैसे प्रति क्विंटल की दर को स्वीकृत कर कार्यदेश जारी कर दिया था। कोटा जिले मे मिड डे मिल योजना मे तालेडा की कृष्णा ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज को 55 पैसे प्रति क्विंटल की दर पर पोषाहार परिवहन का कार्यदेश मार्च 2024 मे दिया गया था। कार्यदेश जारी करने मे कोटा जिले मे नियमो को पूरी तरह ताक मे रख दिया गया हैै। इस प्रकरण मे राजनैतिक हस्तक्षेप भी सामने आये थे। 
इनका कहना है..............
पकडे गये गेूहं पर एफसीआई का मार्का लगा हुआ है जिससे प्रथम दृष्टया यह गेहूं मिड डे मिल का होना प्रतित होता है। जांच चल रही है। पुष्पा हरवानी, जिला रसद अधिकारी कोटा, 

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गेंहू पकडने के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है गेहूं मिड डे मिल का है। दर्ज मुकदमे के नम्बर 171 है। भंवर सिंह, थानाधिकारी रानपुर कोटा शहर।