यौन उत्पीड़न मामले में करीब 11 साल से जेल में बंद कथावाचक आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने आसाराम को 7 दिनों का पैरोल मंजूर कर लिया है. हालांकि कोर्ट ने 7 दिनों की इस आजादी में शर्त में लगाई है. आसाराम को इन शर्तों के साथ जेल से बाहर निकाला जाएगा और फिर पैरोल अवधि पूरी होने के बाद वापस जेल ले आया जाएगा. मालूम हो कि आसाराम बापू राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद है. आसाराम के वकील ने कई बार जमानत और पैरोल के लिए हाई कोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था. लेकिन कोर्ट ने हर बार आसाराम के पक्षकारों की दलील को खारिज करते हुए किसी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया था.  लेकिन अब मंगलवार को हाई कोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए 7 दिनों का पैरोल मंजूर कर लिया. राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने आसाराम की अंतरिम पेरोल को मंजूर किया है. आसाराम को इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा. महाराष्ट्र के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में इलाज के लिए आसाराम के वकील ने कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बीते दिनों आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही थी इलाज जोधपुर में देना संभव नहीं है. ऐसे में आसाराम को इलाज के लिए महाराष्ट्र स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय ही आना होगा. इस रिपोर्ट के आने के बाद हाई कोर्ट ने आसाराम को 7 दिनों की पैरोल मंजूर कर ली है.