सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग ड्राफ्ट बिल वापस ले लिया है। इस बिल को लेकर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और कंटेंट क्रिएटर नाराज थे। सूत्रों के मुताबिक सुधार के बाद इस बिल को फिर पेश किया जाएगा। इस बिल को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानसून सत्र में पेश किया था। ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को वापस लेते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि विधेयक का एक मसौदा तैयार हो रहा है। इस मसौदा विधेयक को 10 नवंबर 2023 को जनता और हितधारकों की राय लेने के लिए स्पष्टीकरण नोट्स के साथ सार्वजनिक किया गया था। विभिन्न संघों सहित कई लोगों से इस मसौदे पर सुझाव/ टिप्पणियां मिली हैं। मंत्रालय हितधारकों के साथ मसौदा विधेयक पर चर्चा करने के लिए परामर्श श्रृंखला आयोजित कर रहा है। आपकी राय लेने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। विस्तृत चर्चा के बाद एक नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा।
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शासनाने जाचक निर्णय रद्द करावा अन्यथा एकही ट्रॅव्हल्स चालनार नाही . ड्रायव्हरांचा ईशारा
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