- याचिककर्ता पर 25 हजार रुपए हर्जे खर्चे का आदेश
बूंदी। जनवरी 2021 में हुए नगर निकाय चुनाव में नगर परिषद बूंदी के वार्ड 51 से निर्वाचित घोषित हुई निर्दलीय प्रत्याशी संध्या रावल के खिलाफ जिला एवं सेशन न्यायालय, बूंदी में विचाराधीन चुनाव याचिका 12/2021 को खारिज करते हुए याचिककर्ता पर 25000 रुपए के हर्जे खर्चे का आदेश दिया है। भाजपा प्रत्याशी बबीता ने संध्या रावल से 3 मतों से चुनाव हारने के पश्चात संध्या रावल के निर्वाचन को रद्द करने को लेकर अधिवक्ता सुनील शर्मा के जरिए जिला एवं शासन न्यायालय, बूंदी में 24 फरवरी 2021 को एक चुनाव याचिका इन तथ्यों के साथ दायर की थी कि संध्या रावल ने चुनाव में निर्वाचन आयोग के नियमों, शर्तों व आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, संध्या रावल के बूंदी नगर परिषद की मतदाता सूची व ग्राम पंचायत अजेता की मतदाता सूची में दोनों जगह नाम है और ग्राम पंचायत अजेता की मतदाता सूची में नाम कटाए बिना ही नगर परिषद के वार्ड 51 से चुनाव लड़ा है, चुनाव में मतदाताओं को पैसे बांटे है, मतदाताओं को मतदान स्थल पर लाने के लिए ऑटो आदि का प्रयोग किया है, इसलिए संध्या रावल का निर्वाचन रद्द किया जाए। अयाची संध्या रावल की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता शिफा उल हक, पंकज रॉयल, अबरार मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत दलीलों व न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होकर तथा याचिका में प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेजों व अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस का सूक्ष्म विवेचन कर जिला एवं सेशन न्यायाशीश, बूंदी ने 5 अगस्त को चुनाव याचिका का आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता की याचिका 25 हजार के हर्जे खर्चे के साथ खारिज कर दी और चुनाव आयोग द्वारा नगर परिषद, बूंदी के वार्ड संख्या 51 से निर्दलीय प्रत्याशी संध्या रावल को तीन मतों से विजय घोषित करने को सही माना। अयाची संध्या रावल के अधिवक्ता पंकज रॉयल ने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा संध्या रावल के निर्वाचन को रद्द करने के लिए प्रस्तुत याचिका में वर्णित तथ्य कतई झूंठे, मनगढ़ंत व बेबुनियाद थे, नगर पालिका एक्ट 2009 के अनुसार संध्या रावल ने निर्वाचन आयोग के नियमों और शर्तों के अनुसार ही चुनाव लड़ा है और निर्वाचन विभाग ने वैधानिक चुनाव प्रक्रिया अपना कर निष्पक्ष एवं गोपनीय तरीके से चुनाव संपन्न करवा कर निर्वाचित घोषित किया है। संध्या रावल को महज तंग व परेशान करने की नीयत से राजनीतिक द्वेषता के कारण उक्त याचिका प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रूपये हर्जे खर्जे के साथ खारिज कर दी और अयाची संध्या रावल को 15 हजार रूपये एक माह में अदा करने एवं 10 हजार रूपये लीगल एड में जमा करने के आदेश दिए हैं।