कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मानहानि मामले में सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। कांग्रेस सांसद के खिलाफ सुलतानपुर में गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मुकदमा चल रहा है।राहुल की पेशी के मद्देनजर दीवानी न्यायालय में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया था। राहुल की पेशी विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के न्यायालय में हुई। बता दें, सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के विरुद्ध पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें मुकदमा चलाया जा रहा है। परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक, परिवाद में आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। उनका यह बयान जस्टिस लोया की मृत्यु से संबंधित था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाह को क्लीन चिट दे दी गई थी। परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने आईपीसी की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए तलब किया तो उन्होंने 20 फरवरी को न्यायालय में पेश होकर जमानत करा ली थी। उन्हें पेशी तिथि पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है। हालांकि, आरोपों पर जवाब देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। पिछली कुछ पेशियों पर न आने के कारण मजिस्ट्रेट ने कड़ा रुख अपनाया। इस पर बीती दो जुलाई को राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने 26 जुलाई को पेश होने के लिए अवसर मांगा था।
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