नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की कठोर कारावास सहित 1.10 लाख का जुर्माना
पीड़िता ने लगाया था दुष्कर्म कर वीडियों बनाने का आरोप
बून्दी। सोमवार को पोस्को न्यायालय-2 ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 110,000 का जुर्माना लगाया।
विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि 29 अगस्त 2023 को नाबालिग पीड़िता की मां ने तालेड़ा थाने में सब्जी मंडी मार्केट तेजाजी का चौक तालेड़ा निवासी 32 वर्षीय सुनील कुमार उर्फ बाबू मोची पुत्र शंभू दयाल जाति जीनगर के खिलाफ अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अपने घर में बुला कर जबरन दुष्कर्म करने, उसकी वीडियो बनाने और आरोपी के कमरे पर नहीं आने पर उक्त वीडियों को किसी को भी बताने की धमकी देने की रिपोर्ट पेश की थी।
फरियादिया की रिपेर्ट पर तालेडा थाना पुलिस ने ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी सुनील कुमार उर्फ बाबू मोची के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जिस पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पोस्को न्यायालय-2 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी सुनील कुमार उर्फ बाबू मोची को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी माना और न्यायालय ने को बीस वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 110,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। ममाले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 11गवाह और 19 दस्तावेज प्रदर्शित किए।
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