राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग के लोगों को आयु में मिलने वाली 5 साल की छूट को प्रदेश की भजनलाल सरकार ने खत्म कर दिया है. इस संबंध में शुक्रवार देर शाम नोटिफिकेशन जारी होते ही राजस्थान में सियासत गरमा गई है. दो दिन पहले विधानसभा में 'ठाकुर का कुआं' कविता पढ़कर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाले कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने ही इस मुद्दों को सबसे पहले उठाते हुए सड़क से सदन तक 'ओबीसी के हक की लड़ाई' लड़ने की बात कही है. अपने आधिकारी एक्स हैंडल से उन्होंने सरकारी आदेश की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले पांच वर्ष की शिथिलता के नियम को खत्म कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है. क्या अब भी हम चुप रहें? नहीं, नहीं, नहीं. सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे. #हक_की_बात.' कांग्रेस विधायक के इस ट्वीट को खबर लिखे जाने तक करीब 40 हजार लोगों ने देख लिया है. इस पर 2200 लाइक, 843 रिट्वीट और 167 कमेंट्स आ चुके हैं. राजस्थान पुलिस सेवा (संसोधन) नियम 2024 के संबंध में कार्मिक विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनेश कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि पुलिस सर्विस में ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की मिलने वाली छूट के आदेश को 16 अप्रैल 2021 से निरस्त कर दिया. इस पर राजस्थान युवाशक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने लिखा, 'यह ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ में कुठाराघात है. सीएम से निवेदन है कि छात्रहित में इस आदेश को कैंसिल करें.
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