बूंदी जिले में आगामी दिनों में त्योहारों के दौरान साम्प्रदायिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट अक्षय गोदारा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण बूंदी जिले में 15 जुलाई से 12 सितम्बर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023, की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जावेगी।
आदेशानुसार निषेधाज्ञा अवधि के दौरान जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र यथा राईफल, रिवाल्वर, पिस्तौल, बन्दूक, तीर कमान, आदि एवं किसी भी प्रकार के तेज धार वाले अस्त्र जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, चाकू, गुप्ती, त्रिशूल, संगीन पंजा आदि तथा लाठी, पत्थर, ईंट आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र, शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा एवं न ही अवैध वाहन का संचालन करेगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, सिविल पुलिस होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केंद्रीय कर्मचारियों पर जो कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन पर लागू नहीं होगा। प्रतिबंधात्मक अवधि में दृष्टिहीन तथा बुजुर्ग व्यक्ति जो बिना लाठी के नहीं चल सकते हैं, वे लाठी का सहारा ले सकेगें।
आदेशानुसार जिले में कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक एवं अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही उसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक पदार्थ बंद डिब्बों, कांच की बोतलों में भी लेकर नहीं चलेंगे व न ही इसका प्रयोग करेंगें।
आदेशानुसार जिले में कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनावश्यक तथ्य आदान प्रदान नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था तथा लोक शांति भंग होने की किसी भी प्रकार की सम्भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति ना तो स्वयं अफवाह फैलायेगा एवं न ही ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगा। सभी धार्मिक जुलूस निर्धारित मार्ग के अलावा अन्य मार्गों पर नही निकालेगें।
आदेशाुनसार मोहर्रम पर्व पर ताजियों का विसर्जन निर्धारित स्थलों पर ही किया जायेगा तथा ताजियों के निर्माण के दौरान ऐसी किसी भी सामग्री का उपयोग नही किया जाएगा जिससे जल प्रदूषण हो। कोई भी व्यक्ति, संस्था या जनसमूह किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक व उत्तेजनात्मक नारे नही लगायेगा। कोई भी केबल टी.वी. आपरेटर उसके द्वारा संचालित केबल टीवी पर ऐसा कोई विज्ञापन या कार्यक्रम या समाचार का प्रसारण नही करेगा जिससे किसी व्यक्ति/धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो या कानून-व्यवस्था बिगाडने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे/लेख नही लिखेगा एव ना ही इस प्रकार के कोई पर्चे छपवायेगा/वितरण नही करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्रो यथा लाउड स्पीकर आदि के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाडने वाले गाने नही बजायेगा।
आदेशानुसार पर्वाे के दौरान बूंदी जिले में जुलूस, झांकियां एवं शोभा यात्राओं के आयोजन के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रतिबंधित किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी प्रिन्टिंग प्रेस द्वारा ऐसी सामग्री पम्पलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण नही किया जायेगा जिससे कि किसी धर्म विशेष/सम्प्रदाय विषेष की भावना को ठेस पहुचती हो। धार्मिक जुलूसों के मार्ग वाले मकानों की छतों पर कोई व्यक्ति रेत, पत्थर ईंट आदि ऐसी कोई सामग्री एकत्रित नही करेगा जिसका उपयोग किसी को भी चोट पहंुचाने के लिए किया जा सकता हो।
आदेशानुसार जल प्रदूषण को रोकने के उदे्श्य से धार्मिक आयोेजनों के दौरान पीओपी निर्मित मूर्तियों का निर्माण तथा जलाश्यों, नदियो, नहरों, तालाबों आदि में विसर्जन निषेध रहेगा। धार्मिक आयोजनों एवं अन्य अवसरों पर मानव जीवन की सुरक्षार्थ समस्त जलाश्यों, नदियो, नहरों, तालाबों आदि में प्रशिक्षित तैराकों एवं गोताखोरों के अलावा स्नान या अन्य किसी भी उद्ेश्य से व्यक्तियों का जोखिमपूर्ण प्रवेश निषेध रहेगा।