जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की अटकलों के बीच गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में कानून में बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को दिल्ली के एलजी जैसी शक्तियां दी गई है। इससे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, पुलिस के तबादलों और पोस्टिंग के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में उपराज्यपाल को अधिक अधिकार मिल गए हैं।केंद्र सरकार ने अधिनियम के तहत ‘कारोबार के लेन-देन के नियमों’ में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में कहा गया है, राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कारोबार के नियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। इन नियमों को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कारोबार का लेन-देन (दूसरा संशोधन) नियम 2024 कहा जा सकता है। वे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।संशोधन से जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को आईएएस और आईपीएस जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग, पुलिस, कानून और व्यवस्था के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में अधिक अधिकार मिलेंगे।
Join our app to earn points & get the text & video content in your preffered language
PLease Click Here to Join Now
Search
Categories
- City News
- State News
- National
- Crime
- Entertainment
- Viral News
- Special
- Sports
- Politics
- Business
- International
- Health
- Spiritual
- Agriculture
- Education
- Election
Read More
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने 151 कन्याओं का सामूहिक पूजन किया
कोटा. नवरात्रा के अवसर पर स्थानीय दत्तात्रेय साधना आश्रम में 151 कन्याओं का सामूहिक पूजन किया...
আজি পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ওৰাং ব্ৰঘ্য প্ৰকল্প।
আজি পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ওৰাং ব্ৰঘ্য প্ৰকল্প।
मिजोरम में असम राइफल्स ने जब्त की 30 करोड़ रुपये की ड्रग्स, विदेशी नागरिक को पकड़ा
मिजोरम में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए असम राइफल्स ने 30 करोड़ रुपये की...