सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रिम कोर्ट ने ED केस में अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि CBI मामले में अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। सीएम केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को CBI ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि ईडी के पास कोई सुबूत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति और नीति से संबंधित तीन प्रश्न तय किए और कहा कि केजरीवाल को 10 मई के आदेश की शर्तों के अनुसार अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।