विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के पाँचो विद्युत निगमों के कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश जारी किये गये है। इस आदेश के तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले इत्दी सेवानिवृत कर्मचारियों के GPF खाता संख्या आवंटित कर पेंशन जारी की चुकी है एवं 2023 के बाद नियुक्त कार्मिकों के भी GPF खाता आवंटित कर दिये गये है लेकिन सेवारत कर्मचारियों की CPF कटौती बंद नहीं की गई एवं ना ही GPF खाता नम्बर बून्ची आवंटित किये गये है जिससे कर्मचारियों में विद्युत निगम प्रबन्धन के प्रति गहरा आक्रोश है। विधिक रूप से पांचों विद्युत निगमों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है लेकिन वर्तमान स्थिति में सीपीएफ कटौती बंद करने एवं GPF खाता आवंटित करने का विधुत निगम प्रबन्धन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। ओ भी बाद के होने प्रावधान स्पष्ट के होने लागू एस.पी. CIPF कटौती बन्द नहीं हुई, EPF अंशदान EPFO को भेजना बंद नहीं हुआ और ना ही GPF खाता आवंटन कर GPF की कटौती प्रारम्भ की गई है। इस कारण कर्मचारियों अत्यन्त रोष की स्थिति व्याप्त है।