विभाग की मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत विधवा महिलाओं एवं विधवा महिलाओं के विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का वार्षिक सत्यापन करवाया जाता है सत्यापन के अभाव में विधवा महिलाओं को कोरोना पेंशन एवं उनके बच्चों को कोरोना बाल सहायता का भुगतान किया जाना संभव नहीं है।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी रामराज मीना ने बताया कि जिले में कोरोना विधवा पेंशन के लिए 214 विधवाएं एवं विधवा महिलाओं के 122 बच्चे सत्र 2024-25 के लिए वार्षिक सत्यापन से लंबित है। प्रार्थी योजना का नियमित रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों का विद्यालय, आंगनबाड़ी द्वारा जारी सत्र 2024-25 का अध्ययनरत प्रमाण पत्र ई मित्र के माध्यम से या जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सम्पर्क कर करवा