लूट के आरोपी की 2 साल की सजा बरकरार

 कोटा

मोबाइल व पर्स लूट के मामले में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 4 ने आरोपी सुरेश मीणा की अपील खारिज कर दी। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को दी गई 2 साल की सजा को बरकरार रखा।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद

ने 11 अप्रेल 2016 को आरोपी सुरेश निवासी हरिपुरा सुल्तानपुर को प्रकरण में दो वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए का जुर्माना किया था। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया था। इस निर्णय के विरुद्ध आरोपी ने न्यायालय में अपील की थी।