हालांकि, भारत में एक नए एक्ट के साथ यह सब बातें एक खास स्थिति में किसी काम की नहीं रह जाएंगी। जी हां, नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के लागू होने के बाद से ही वॉट्सऐप को लेकर कुछ बातें पहली जैसी नहीं रहेंगी।
क्या है नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023
नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के कई सेक्शन लागू हो चुके हैं। इनमें 1, 2, 10 से लेकर 30 और 42, 44, 46,47,50 से लेकर 58, 61,62 लागू हो चुके हैं। इन लागू सेक्शन के साथ ही देश की सरकार को नई शक्तियां मिल चुकी हैं।
दरअसल, नए कानून के साथ सरकार को यह अधिकार होगा कि इमरजेंसी की स्थिति में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और नेटवर्क का पूरा कंट्रोल वह अपने हाथों में ले।
गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर सरकार द्वारा ऐसा किया जाएगा। यानी इमरजेंसी और पब्लिक सिक्योरिटी की स्थिति में वॉट्सऐप का कंट्रोल भी आपके हाथ में न होकर सरकार के हाथ में होगा।
सरकार की रहेगी कड़ी निगरानी
सेक्शन 20 के क्लॉज 2 के मुताबिक, इमरजेंसी की स्थिति में सरकार किसी भी मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही रोक सकती है। सीबीआई, ईडी जैसी 10 सेंट्रल एजेंसी को यह अधिकार होगा।
हालांकि, केंद्रीय और राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को इस निगरानी से बाहर रखा गया है।
हालांकि, किसी तरह की न्यूज अगर सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक लगती है तो इन कॉल और मैसेज पर भी निगरानी रखी जा सकती है।
बता दें, इस एक्ट के तहत वॉट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म भी आते हैं।
बंद हो सकता है भारत में वॉट्सऐप