कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को एक अधिसूचना आदेश जारी किया कि शाकाहारी, चिकन, मछली और अन्य कबाबों की तैयारी में किसी भी आर्टिफिशियल फूड कलर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अधिनियम-2006 के नियम 59 के तहत 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम तब उठाया जब मीडिया और जनता द्वारा यह बताया गया है कि कृत्रिम रंगों के कारण राज्य भर में बेचे जा रहे कबाबों की गुणवत्ता खराब है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
Join our app to earn points & get the text & video content in your preffered language
PLease Click Here to Join Now
Search
Categories
- City News
- State News
- National
- Crime
- Entertainment
- Viral News
- Special
- Sports
- Politics
- Business
- International
- Health
- Spiritual
- Agriculture
- Education
- Election
Read More
बुख़ार के पीछे का कारण जानकर आप आश्चर्य करेंगे || what cause fever
बुख़ार के पीछे का कारण जानकर आप आश्चर्य करेंगे || what cause fever
19-20-21 जनवरी व्याख्यान - माला.
19-20-21 जनवरी व्याख्यान - माला.
मातंग समाजाची बैठक संपन्न
सकल मातंग समाजाच्या वतीने येणाऱ्या 9 ऑक्टोबर 2022 ला वधु वर परिचय मेळावा घेण्यासंदर्भात अतिशय...
कौतुकास्पद! चिपळुणातील डायनाज डान्स स्टुडिओच्या विद्यार्थ्यांची भारतीय संघामध्ये निवड; प्रमोशनच्या पोस्टरचे अनावरण
चिपळूण : नृत्य क्षेत्रातील पहिल्या भारतीय संघाच्या पोस्टरचे चिपळूण येथील डायनाज डान्स...
स्वर्गीय पूर्व सरपंच रामकिशन गुर्जर के तृतीय पुण्यतिथि पर किए पौधे रोपण केशवरायपाटन
स्वर्गीय पूर्व सरपंच रामकिशन गुर्जर के तृतीय पुण्यतिथि पर किए पौधे रोपण
केशवरायपाटन 8 जुलाई।...