लाखेरी - उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम पंचायत खरायता के ग्राम डडवाड़ा के ग्रामीणों ने डडवाडा से देहीखेड़ा जाने वाली आम रास्ते की बहाली तथा नरेगा कार्य के तहत चल रही मस्टोल को पुनः चालू कराने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कैलाश चंद गुर्जर को ज्ञापन सौपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया की ग्राम पंचायत खरायता द्वारा नरेगा कार्य के तहत मस्टोल जारी कर नवीन डडवाड़ा में ग्रेवल सड़क कार्य करवाया जा रहा था जिसमे लगभग 78 मजदूर कार्यरत थे। यह मस्टोल 13 दिन के लिए जारी की गई थी जिसमे से मात्र 6 दिन ही कार्य करवाया जिसके बाद ही ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इस मस्टोल संख्या 4865 से 4872 के कार्य को गलत बताते हुए बंद कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया की ग्राम पंचायत द्वारा नवीन डडवाडा से देहीखेडा जाने वाले रास्ते पर ग्रेवल सडक का कार्य करवाया जा रहा है वह सरकारी रास्ते पर दर्ज है, ये रास्ता करीब 50 वर्ष पुराना है एवं ग्रामीण इसी रास्ते का उपयोग कर आवागमन करते आ रहे है। यह रास्ता नवीन डडवाडा से देहीखेडा जाने का मुख्य आम रास्ता है, ग्रामीण इसी रास्ते का अस्पताल, स्कूल सहित अन्य कार्यों हेतु उपयोग करते आ रहे है। ग्रामीणों के पास इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ग्रामीणों ने यह भी बताया की यह आम रास्ता सिवायचक भूमि पर स्थित है जिससे इस रास्ते की भूमि पर किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, जिसके बावजूद भी ग्राम विकास अधिकार द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर चले रहे नरेगा कार्य पर आपत्ति जता कर बन्द करवा रहे है।
आंदोलन की दी चेतावनी - ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मस्टोल को बन्द करवाने के आदेश की उच्चस्तरीय जॉच करवा कर उक्त नरेगा कार्य को पुनः प्रारम्भ करवाने की मांग की। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया की ग्रामविकास अधिकारी द्वारा आम रास्ते पर चल रहे ग्रेवल सड़क पर आपत्ति जताने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। यदि उक्त कार्य को तीन दिन में प्रारम्भ नही किया गया तो ग्रामीणों द्वारा आन्दोलन करने के लिए मजबूर होना पडेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर उपखंड अधिकारी कैलाश चंद गुर्जर ने तुरंत कार्यवाही करते हुए नायब तहसीलदार को राजस्व टीम का गठन कर रास्ते का सीमा ज्ञान करवाने, विकास अधिकारी को ग्राम विकास अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा नरेगा मस्टोल को सुचारू करवाने के लिए आदेश जारी किया।