वीर सावरकर मानहानि मामले में पुणे की सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 19 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच पुणे की विश्रामबाग पुलिस कर रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिया था। शिकायत के अनुसार, अपने बयान में राहुल ने कहा था कि वीर सवारकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और सावरकर को खुशी महसूस हुई थी। वीर सावरकर के पौत्र सात्यकी सावरकर ने अपनी शिकायत में कहा था कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी और वीर सावरकर ने कभी भी ऐसी कोई बात कहीं नहीं लिखी थी। सात्यकी ने राहुल गांधी के आरोप को काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया था। इसी बयान के खिलाफ सात्यकी सावरकर ने पुणे सत्र न्यायालय में मानहानि का मामला दाखिल किया था। कोर्ट ने विश्रामबाग पुलिस को धारा 204 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले में गुरुवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई और कोर्ट ने राहुल गांधी को उपस्थित होने का आदेश जारी किया। अब देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी खुद पेश होते हैं या वकील के जरिए पैरवी करते हैं।
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