बून्दी। नगर परिषद बून्दी द्वारा वर्ष 2018 मे जारी किये गये फर्जी पटटा संख्या 225 मे आखिर 6 वर्ष बाद हमीद नामक व्यवसायी को जेल जाना ही पडा। इस प्रकरण मे पुलिस ने पटटा जारी करने वालो को बचा लिया है।
नगर परिषद की तत्कालीन पार्षद रूकसाना परवीन की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने 9 फरवरी 2018 को नगर परिषद के लिपिक ओम शर्मा पटटा बनवाने वाले हमीद तथा तत्कालीन सभापति व आयुक्त के खिलाफ धारा 420,406, 466,491, 120 बी 166,195 तथा 196 मे मुकदमा दर्ज कर जांच कर लिपिक ओम शर्मा को गिरफतार कर लिया था। गिरफतारी से बचने के लिये हमीद ने बून्दी न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक काफी प्रयास किए परन्तु स्थाई राहत नही मिलने के कारण छ वर्ष बाद पुलिस को हमीद को गिरफतार करना ही पडा। फर्जी पटटा बनाते समय हमीद ने नगर परिषद मे जिस 90×8 के भूखण्ड का पटटा बनाना था उसके नल व बिजली के बिल पेश किये थे। आरोपी ने बिलो मे फर्जी वाडा कर अपना कब्जा भूखण्ड पर दिखाने का प्रयास किया था। इसी को आधार बनाकर पार्षद रूकसाना परविन ने मुकदमा दर्ज करवाया था। दर्ज मुकदमे मे अनुसंधान के दौरान पुलिस ने तत्कालीन आयुक्त पंकज मंगल व सभापति को राहत दी है। इस मुकदमे की जांच वर्तमान मे बून्दी मे कार्यरत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कोटा कार्यकाल के दौरान की थी।