चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट को सूचित किया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को उन स्ट्रांग रूम में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां 19 अप्रैल के चुनावों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम रखी गई हैं।

चुनाव आयोग के वकील ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति ए.डी. जगदीश चंदीरा और न्यायमूर्ति आर. कलाईमथी की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ के समक्ष भारत के चुनाव आयोग के स्थायी वकील निरंजन राजगोपालन पेश हुए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के एजेंटों के लिए फुटेज देखने के लिए एक समर्पित लाइन और टीवी स्क्रीन होगी। वह डीएमएसके के एम.एल. रवि द्वारा दायर रिट याचिका का जवाब दे रहे थे।

अतिरिक्त कैमरे लगाने के निर्देश जारी

याचिकाकर्ता ने कहा कि स्ट्रांग रूम में कुछ सीसीटीवी कैमरों ने अचानक काम करना बंद कर दिया था और इसमें गड़बड़ी हो सकती थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा कि अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे काम करना जारी रखेंगे, भले ही अन्य कैमरे खराब हो जाएं। नीलगिरी और तेनकासी निर्वाचन क्षेत्रों में खराब सीसीटीवी कैमरों की शिकायत सामने आने के बाद दो मई को अतिरिक्त कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए।