नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लंबी छुट्टियों को लेकर आलोचना करते हैं, वे यह नहीं समझते कि न्यायाधीशों को तो शनिवार और रविवार की भी छुट्टी नहीं मिलती। इस दौरान अन्य कार्य, सम्मेलन आदि होते हैं।

न्यायाधीशों की छुट्टियों पर सॉलिसिटर जनरल ने दिया जवाब

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो लोग यह आलोचना करते हैं कि शीर्ष कोर्ट और हाई कोर्ट लंबी छुट्टियां लेते हैं, उन्हें नहीं पता कि न्यायाधीश कैसे काम करते हैं।छुट्टी का मुद्दा तब सामने आया जब शीर्ष अदालत ने बंगाल के एक मामले में दलीलों के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया और दोनों पक्षों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 20 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जाने से पहले दलीलें पूरी की जाएं।